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हत्या के 2 मामलों में रामपाल दोषी करार, 16-17 अक्तूबर को सुनाई जाएगी सजा

रामपाल को हत्या के दो मामलों में हिसार की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। ये अहम फैसला सुनाने के लिए हिसार जेल में ही अदालत लगाई गई थी, जहां जज ने अपना फैसला सुनाया है। रामपाल पर दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे।

एक केस में रामपाल और उसके 14 समर्थकों और दूसरे केस में रामपाल और उसके 13 समर्थकों को आरोपी बनाया गया था। रामपाल समेत सभी आरोपी हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिए गए। 

बता दें कि पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी। जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे। इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी।

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सतलोक आश्रम संचालक रामपाल सहित 30 लोगों पर 302, 343 और 120बी के तहत केस दर्ज किया। तब से लेकर अब तक सुनवाई का दौर जारी है और रामपाल भी जेल में ही कैद हैं।

वहीं, वीरवार को अदालत के फैसले मद्देनजर हिसार में धारा-144 लगाई गई। रेलवे स्टेशन-बस स्टैंड पर ट्रेनों और बसों में यात्रियों की चेकिंग की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने और रामपाल समर्थकों को हिसार आने से रोकने के लिए हिसार आने वाली 15 ट्रेनों को रद्द कर दी गई। कई जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया।

दूसरे जिलों से आने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की गई। शहर की सुरक्षा के लिए 2000 के करीब पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। शहर के अंदर भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस तैनात की गई। जेल-1 और जेल-2 के बाहर, कोर्ट परिसर, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की गई।

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