1 करोड़ 40 लाख रुपये की डकैती मामले में 5 अभियुक्तों की जमानत खारिज

आशुतोष त्रिपाठी
वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के बैजनत्था स्थित कालोनी में गुजरात की एक फर्म से 29 मई को हुई एक करोड़ 40 लाख रुपये की डकैती मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सोमवार को 4 अभियुक्तों प्रयागराज निवासी घनश्याम मिश्रा, प्रतापगढ़ के मो. वसीम, सुल्तानपुर निवासी प्रदीप पांडेय व वाराणसी निवासी सचिदानंद राय उर्फ मंटू की जमानत खारिज किया है साथ ही मुख्य आरोपित तिलमापुर (सारनाथ) निवासी अजीत मिश्रा ‘गुरुजी’ की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है।

जिला जज ने यह आदेश वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, संतोष त्रिपाठी व आनंद सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

7 पुलिसकर्मियों की आपराधिक संलिप्तता उजागर हुई

इस डकैती के मामले में दोष उजागर होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दुबे, दरोगा सुशील कुमार, महेश कुमार व उत्कर्ष चतुर्वेदी, कांस्टेबल महेंद्र कुमार पटेल, कपिल देव पांडेय व शिवचंद्र को को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जांच में बर्खास्त पुलिसकर्मियों की आपराधिक संलिप्तता उजागर हुई है। अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

कार से बरामद हुए थे 92 लाख रूपये

भेलूपुर पुलिस ने 29 मई को थाना क्षेत्र के शंकुल पोखरे के निकट कार से 92 लाख रुपये बरामद किया था। इस मामले में 4 जून 2023 को अजीत मिश्रा समेत अन्य अज्ञात पर डकैती का केस दर्ज हुआ था।