नई दिल्ली : लॉकडाउन में बंद लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दी है।
हालांकि यह छूट सभी दुकानों के लिए नहीं है। यह छूट नगर निगम या नगरपालिका के आवासीय परिसरों में चलने वाली दुकानों के लिए तो है लेकिन नगर निगम या नगर पालिका में चलने वाले मार्केट कॉम्पलेक्सों के लिए यह छूट नहीं है। इसके अलावा कोरोना वायरस हॉट स्पॉट क्षेत्रों में भी यह छूट नहीं मिलेगी और वहां पर किसी तरह की दुकाने नहीं खोली जाएंगी। शॉपिगं मॉल के लिए भी यह छूट नहीं है।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नगर निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
जिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है उन्हें लॉकडाउन की कुछ शर्तों का पालन करना होगा, दुकानें अपने कर्मचारियों के आधे से ज्यादा स्टॉफ को काम पर नहीं बुला सकती हैं, इसके अलावा जो भी लोग काम कर रहे होंगे उन्हें मास्क पहनना जरूरी है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा।