आशुतोष त्रिपाठी
वाराणसी में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को लेकर आज सभी उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पुराने सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए वाराणसी शहर के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार अब 3 मई की आधी रात तक शहर में कोई दुकान नहीं खुलेगी।
राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई सभी की केवल होम डिलेवरी होगी। होम डिलेवरी वाली दुकानें शटर डाउन करके शाम 6:00 बजे तक खुल सकेंगी।
होम डिलेवरी के लिए पहले से जारी पास पर ही दुकानदार डिलेवरी कर सकेंगे। अगर नए दुकानदार भी होम डिलेवरी करना चाहते हैं तो अपना नाम जुड़वाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर पास बनवा सकते हैं। कोरोना वार रूम की हेल्पलाइन नंबर 1077 पर भी संपर्क कर ऑनलाइन पास ले सकते हैं।
दूध दुकानों को केवल थोड़ी राहत दी गई है। होम डिलीवरी के अलावा सभी रिटेल दुकानदार व रिटेल आउटलेट केवल एक घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच दूध बेच सकते हैं। इस दौरान दुकान का शटर डाउन करके दूध का क्रेट केवल बाहर रखकर बिक्री करेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में 8 सब्जी मंडी एक मई से खुलेंगी। भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी खुले सकेगी। ये सब्जी मंडी रात तीन बजे से सुबह छह बजे के बीच ही खुलेंगी। ठीक छह बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा।
इन मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे। पहाड़िया मंडी में ऑड ईवेन व्यवस्था लागू रहेगी। इसमें एक दिन में आधी दुकानें ही खुलेंगी। इन सब्जी मंडी के थोक दुकानदार और ठेले वालों के लिए सड़कों पर सफेद चुने से मार्किंग करवाई जा रही है। इसका पालन ठेले वालों और होलसेलर सबको करना होगा।
सप्तसागर, नेहरू मार्किट, बुलानाला दवा की मंडी भी ऑड ईवन फार्मूले के तहत खुलेंगी। दुकान कब से खुलेंगी, इस पर फैसला नहीं हुआ है। एक दुकान में एक दुकानदार, एक अकाउंटेंट और 2 कर्मचारी ही रहेंगे। सभी दुकानदारों को केवल ऑनलाइन व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से ही ऑर्डर बुक करना होगा।
कोई भी ग्राहक मंडी नहीं आएगा। होलसेल मंडी की गाड़ियों से दवाइयों की सप्लाई फुटकर दुकानों तक होगी। होलसेल मंडी में 10 मजदूर और 5 गाड़ियां ही रहेंगी। इनका ही पास जारी किया जाएगा।
दूसरे जनपदों से दवा खरीदने वाले केवल अपना सामान ले जाने वाले को ही यहां भेजेंगे किसी भी दशा में दुकान पर जाकर समान छांटना या मोलभाव करने की अनुमति नहीं होगी। इनके व्यापारी मोबाइल और व्हाट्सएप्प पर आर्डर लेना शुरू कर सकते हैं। डिलेवरी मंडी खुलने पर शुरू हो जाएगी।
शहर में सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। अस्पतालों के अंदर की दवा की दुकानें व फार्मेसी 24 घंटे खुल सकते हैं। बैंक, सरकारी कार्यालय अन्य आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगे। जो लोगों को बंद के दौरान आने जाने की इजाजत है, केवल वही बैंक जा सकेंगे। पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे।
नगर निगम सीमा के लिए ही सभी प्रतिबंध जारी किये गए हैं। ग्रामीण इलाकों में पहले की तरह व्यवस्था जारी रहेगी। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। (सांकेतिक तस्वीर)