आशुतोष त्रिपाठी
लखनऊ/वाराणसी: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें दिन-रात कड़ी मेहनत कर रही है। जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जा रहे हैं, उनको लगातार क्वारनटीन किया जा रहा है और उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी छिपा रहे लोगों को चेतावनी देते हुए निर्देश जारी किया है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, अथवा जो निजामुद्दीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हो, या शामिल होने वालों के संपर्क में आए हो व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की संभावना हो, वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किए 24 घंटे के अंदर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हो।
उन्होने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा है कि ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली,2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कठोर एक्शन लिया जाएगा। (सांकेतिक तस्वीर)