उत्तराखंड: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कड़ी सजा, होगा आपराधिक केस, जा सकते है जेल  

गंभीर दुर्घटनाओं के बावजूद उत्तराखंड में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अंकुश नहीं लग रहा है। यातायात की स्थिति में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है।

अब उत्तराखंड में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। धुमाकोट हादसे के बाद सरकार ने अब ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

सचिव परिवहन डी सेंथिल पांडियन की ओर से बुधवार को यह आदेश किए गए। ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती क्रास करने पर परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल अब आईपीसी की विभिन्न धराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए थानों में तहरीर देगा।

पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। आईपीसी के तहत कार्रवाई होने पर दोषियों को गिरफ्तारी और जेल जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

पांडियन ने कहा कि राज्य में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए यह निर्णय लिया गया। हालांकि यह प्रावधान पहले से था, लेकिन इसे आमतौर पर अमल में नहीं लाया जाता था। (फाइल फोटो )

 

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