नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के लक्षणों या बगैर लक्षणों वाले कोरोनो मरीजों के होम आइसोलेशन की बुधवार को नई गाइड लाइन जारी की है. इसमें सात दिन बाद आइसोलेशन खत्म करने जैसे नियम बनाए गए हैं.
देश में कोमॉर्बिड मरीजों (जो पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं) की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी बढ़ेगी. इसलिए होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन जारी की गई है.
क्या हैं होम आइसोलेशन के नए नियम–
बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी. हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहेंगे. इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रहना जरूरी है. मरीज को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, मरीज को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने की सलाह दी गई है. वहीं, ऐसे मरीज जो एचआईवी संक्रमित हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो और कैंसर के मरीज को डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन में जाने की इजाजत होगी.
बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से ज्यादा हो उन्हें होम आइसोलेशन में जाने की इजाजत होगी. माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में होंगे उनसे जिले स्तर पर कंट्रोल रूम को लगातार संपर्क में रहना होगा. कंट्रोल रूम उन्हें जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड समय पर मुहैया करवा सकेगा. मरीज को एस्टरॉयड लेने की मनाही है. इसके अलावा, सिटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किए जाएंगे.