बुलंदशहर हिंसा मामले में बड़ी खबर आई है। गोकशी के आरोप के बाद भड़की हिंसा मामले में आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। योगी सरकार ने इस मामले में आरोपी 44 लोगों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगाने की अनुमति दे दी है। इधर पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
गौरतलब है कि पिछले साल यानी 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में गोकशी के शक में हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बुलंदशहर हिंसा मामले में जांच अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा ने कहा कि मुझे प्रशासन से 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति मिल गई है। आज मुझे स्वीकृति पत्र मिला है, जिसे कोर्ट में जमा कर दिया गया है। पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
दरअसल, पिछले साल 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में गोकशी की सूचना मिलने पर भीड़ उग्र हो गई थी। सूचना पर भीड़ पुलिस चौकी चिंगरावठी क्षेत्र में पहुंची थी। कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्राली में अवशेष लेकर आए थे और चौकी पर पथराव कर दिया था। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी कि आगजनी और पथराव भी हुए थे। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सुमित नाम का एक युवक भी मारा गया।
बुलंदशहर मामले में पुलिस मे अलग-अलग दो मामले दर्ज हुए थे। एक मामला हिंसा और इंस्पेक्टर की मौत का है और दूसरा गोकशी का था। गोकशी का मामला बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने दर्ज कराया था।