नई दिल्ली: गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs (MHA) ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा-निर्देशों में रविवार को संशोधन किया। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों (e- Commerce companies) द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है।
इससे पहले जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर आदि की बिक्री कर सकती हैं, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है।