नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे. इसमे अलॉट संपत्तियों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है. आर्थिक मंदी, नोटबंदी, आयकर के सख्त नियम के कारण संपत्तियों की खरीद-फरोख्त काफी थम गई है.
इसलिए जिला प्रशासन की ओर से दी गई इस राहत से जिले में इस वर्ष सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा. पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी भी तरह की संपत्ति के सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है.
अब फ्लैट खरीदने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी. अतिरिक्त चार्ज को 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया है. सर्किल रेट को भी 75 फीसदी से घटाकर 65 फीसदी कर दिया गया है. यह रेट ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर पर लागू होगा.
प्रशासन का यह नियम होटलों पर भी लागू रहेगा. नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अलॉट संपत्तियों का सर्किल रेटन नहीं बढ़ाया गया है. दादरी और जेवर में भी पुरानी दरें लागू रहेंगी.
नोएडा के सेक्टर-27 के कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि प्रस्तावित सर्किल रेट को लेकर 9 आपत्तियां आईं थीं. सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है. लगभग सभी आपत्तियों में सर्किल रेट कम करने की मांग की गई थी.
बता दें कि इलाके के जेवर में एयरपोर्ट की घोषणा होने के कारण संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर हलचल बढ़ी है. सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर इलाके में जमीन की खरीद फरोख्त ज्यादा बढ़ी तब जिलाधिकारी अपने विवेक का प्रयोग कर सर्किल रेट को साल के बीच में कभी भी परिवर्तित कर सतके हैं.(सांकेतिक तस्वीर)