अहमदाबाद। कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद में घर से बाहर निकलते समय अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर अब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। महानगर पालिका का यह आदेश सोमवार 13 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लागू होगा।
जानकारी के अनुसार महानगर पालिका ने एपीडेमिक एक्ट (महामारी अधिनियम) के मुताबिक सोमवार सुबह 6 बजे से अहमदाबाद में सार्वजनिक सड़कों, स्थानों आदि पर निकलते समय लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
नगर में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने बाहर निकलता है, तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और उसे तीन साल तक सजा (जेल) भी हो सकती है। (फोटो-गूगल)