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वाराणसी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक दिन की बन्दी

आदेश केवल नगर निगम सीमा के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं

आशुतोष त्रिपाठी

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए 29 अप्रैल को एक दिन के लिए सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि, केवल सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों का आवागमन ही अनुमन्य होगा। इनके अलावा कल के लिए सब प्रकार के पास निलंबित रहेंगे।

बताया कि, कल के बाद से दुकानें और अन्य गतिविधियां नए प्रकार से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश केवल नगर निगम सीमा के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं है। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा। उस पर FIR दर्ज की जाएगी। (सांकेतिक तस्वीर)

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