Site icon NewsLab24

बर्खास्त IPS संजीव भट्ट को उम्रकैद, हिरासत में मौत का मामला

गुजरात-कैडर के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को तीन दशक पुराने एक मामले  में जामनगर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य पुलिस अधिकारी प्रवीण सिंह झाला को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी पांच आरोपियों की सजा का एलान बाद में होगा। 

दरअसल, जामनगर के जामजोधपुर में वर्ष 1990 में प्रभूदास वैश्‍नानी नामक व्‍यक्ति को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में पुलिस प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आईपीएस संजीव, हेड कांस्‍टेबल प्रवीण सिंह झाला सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

घटना के समय संजीव भट्ट जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे। इस आरोप में उन्हें साल 2011 में निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद वह बिना बताए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया था। अगस्त 2015 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

Exit mobile version