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BHU को नोटिस: टैक्स दो नहीं तो निरस्त होगा वाहनों का पंजीयन- RTO..?

आशुतोष त्रिपाठी
वाराणसी: बात- बात शिक्षा संस्कार और नियमों की नसीहत देने वाले बीएचयू के अधिकारी खुद ही नियम-कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। जी हां शिकायतकर्ता ने बीएचयू अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा खुलासा करने का दावा करते हुए बताया है कि टैक्स दिए बिना  बीएचयू की बसें और गाड़ियां सड़को पर दौड़ रही । यही नहीं कई वाहनों का परमिट और फिटनेस भी नही है।

दरअसल सीरगोवर्धनपुर निवासी अजीत कुमार ने यूपी की जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत किया था कि बीएचयू की एक  दर्जन से अधिक वाहन बिना टैक्स,परमिट और फिटनेस के चल रहे है। इस कारण राजस्व को करोड़ो का चुना लग रहा है। अजीत के मुताबिक चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह और रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी नियम- कानून को ताख पर रखकर अपनी मनमर्जी के हिसाब से वाहनों का संचालन करवा रहे है।

अजीत ने जनसुनवाई पोर्टल पर परिवहन विभाग की नोटिस दिखाते हुए बताया कि शिकायत की जांच कर रहे सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) ने कुछ दिन पूर्व चीफ प्रॉक्टर को नोटिस जारी किया है। जिसमें लिखा है कि शिकायत में दिए गए वाहनो का कार्यालय अभिलेखो से मिलान करने पर पाया गया कि कई वाहनो का फिटनेस/परमिट/टैक्स फेल है। इन वाहनो का फिटनेस/परमिट/टैक्स जमा करें अन्यथा संबन्धित वाहनो का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।

ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान मे नहीं है और न ही परिवहन विभाग से ऐसा कोई नोटिस मिला है –  डॉ. राजेश सिंह, पीआरओ बीएचयू 

क्या है नियम

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस प्रमाण पत्र और टैक्स संबंधित कागज न पाए जाने पर वाहन को सीज किया जाता है। सीज वाहन को संबंधित न्यायालय से ही मुक्त कराया जा सकता है।

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