नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय ने छूट की सीमाओं में थोड़ा और विस्तार किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है।
कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है।