HC का कांग्रेस नेताओं को निर्देश:स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ी पोस्ट 24 घंटे के भीतर डिलीट करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर हाईकोर्ट ने ये समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया गया था।

24 घंटे में ट्वीट डिलीट करने का आदेश-

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों के लेकर सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री को हटा देंगे।

क्या है मामला-

दरअसल, कांग्रेस नेताओं-जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा ने स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद से मामले ने सियासी रूप ले लिया।