रिश्वत मामले में प्रधानाचार्य को मिली जमानत

आशुतोष त्रिपाठी

वाराणसी। सात हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में 60 दिनों से जेल में बंद स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ० छोटेलाल को आखिरकार जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनिय) वाराणसी की अदालत संख्या 2 ने गुरुवार को आरोपी प्रधानाचार्य को जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई हैं।

डॉ० छोटेलाल के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी व पंकज सिंह ने कोर्ट में जमानत के लिए बहस किया। दोनों पक्षों की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनिय) की अदालत संख्या 2 ने छोटेलाल को जमानत दे दी।

बता दें कि 13 मई 2022 को चुनार कोतवाली क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर (परसोधा) स्थित माधव विद्या मंदिर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ० छोटेलाल को वाराणसी के सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

यह था मामला

माधव विद्या मंदिर इंटर कालेज पुरुषोत्तमपुर (परसोधा) के सहायक अध्यापक रामलला शास्त्री दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे। इनका जीपीएफ का 15 लाख 385 रुपए का भुगतान बाकी था। इनका आरोप था कि प्रधानाचार्य डा. छोटेलाल द्वारा इस बिल के भुगतान के लिए लगातार सात हजार रुपए की मांग की जा रही थी। जिसके लिए उन्होंने एसपी सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी को एक शिकायती पत्र लिखा था। जिसके बाद शासन से अनुमति लेकर आरोपित प्रधानाचार्य को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सीओ विजयमल सिंह यादव के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम का गठन किया गया था।

इसके बाद योजना के मुताबिक 13 मई 2022 को टीम ने आरोपित प्रधानाचार्य को उनके कार्यालय से रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास से दो हजार के तीन तथा पांच सौ के दो नोट बरामद किए गए थे। इसके बाद चुनार कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी।